टैक्सी चालकों के लिए सहायता: भुगतान के नियमों की जाँच करें

संघीय सरकार ने नियमों को परिभाषित किया है टैक्सी चालकों के लिए सहायता R$1,000 की राशि में, जिसे टैक्सी ड्राइवरों के लिए आपातकालीन लाभ (BEm-Taxista) कहा जाता है। श्रम और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के एक अध्यादेश के माध्यम से नियम पहले ही संघीय आधिकारिक राजपत्र (डीओयू) में प्रकाशित किए जा चुके हैं। भुगतान 16 अगस्त से शुरू होगा।

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टैक्सी चालकों के लिए सहायता

अध्यादेश के अनुसार, सहायता को टकराव में योगदान देने के उद्देश्य से तैयार किया गया था तेल और उसके डेरिवेटिव की कीमत में वृद्धि से उत्पन्न आपातकाल की स्थिति, जैसे ईंधन. प्रत्येक बीआरएल 1,000 की छह किस्तें होंगी, हालांकि, सहायता के लिए इच्छित हस्तांतरण पर वैश्विक सीमा बीआरएल 2 बिलियन तक है।

पहला भुगतान 16 अगस्त को 2 हजार आर की राशि में किया जाएगा, जो जुलाई और अगस्त के महीनों के अनुरूप दो किस्तों का संदर्भ देगा। जहां तक ​​दूसरे चरण में शामिल टैक्सी ड्राइवरों के क्रेडिट का सवाल है, पूर्वानुमान है कि सहायता का भुगतान 30 अगस्त को किया जाएगा।

टैक्सी चालकों के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु आवश्यक आवश्यकताएँ

लाभ को नियंत्रित करने वाला अध्यादेश एक प्राधिकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता को भी परिभाषित करता है, जो के अभ्यास को मंजूरी देते हुए, नगरपालिका और जिला दोनों सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा जारी किया जा सकता है गतिविधि। इसके अलावा, लाभ में रुचि रखने वाले टैक्सी ड्राइवरों के पास वैध राष्ट्रीय चालक लाइसेंस (सीएनएच) होना चाहिए।

टैक्सी चालकों के लिए सहायता कैसे प्राप्त करें?

श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार, ड्राइवरों को पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पंजीकरण की जिम्मेदारी उनकी होगी डेटाप्रेव द्वारा विकसित प्रणाली में नगरपालिका और जिला इकाइयां 31 जुलाई तक, जो बाद में डेटा का विश्लेषण करेगी भेजा गया। इसके अलावा, जानकारी को मासिक रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए।

टैक्सी ड्राइवर जो सहायता प्राप्त नहीं कर पाएंगे

  • जिन ड्राइवरों पर सीपीएफ पर प्रतिबंध है, जो संघीय राजस्व में नियमितीकरण के लिए लंबित हैं, शून्य, निलंबित, रद्द स्थिति में, या मृत धारक के;
  • किसी भी प्रकृति की मृत्यु के लिए जेल सहायता या पेंशन देने के लिए वादी के रूप में सीपीएफ को जोड़ा जाना चाहिए;
  • क्या काम के लिए स्थायी अक्षमता के लाभ के धारक हैं;
  • डेथ कंट्रोल सिस्टम या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्री सूचना प्रणाली में मृत्यु का संकेत देने वाले टैक्सी ड्राइवरों को अयोग्य माना जाएगा;
  • इसके अलावा, ट्रक चालक सहायता के साथ लाभ का संचयी रूप से भुगतान नहीं किया जाएगा।

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