संघीय सरकार द्वारा प्रकाशित नए नियमों का पालन करने के लिए कंपनियों को भोजन वाउचर और खाद्य वाउचर के लिए अपनी आंतरिक नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। अद्यतन नियम मार्च के अंत में लागू किए गए थे, लेकिन पहले से ही मान्य हैं। तो, बेहतर होगा कि आप इन नवीनतम परिवर्तनों से अवगत रहें। अन्यथा, अपराधियों पर R$50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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मार्च (28) के अंत में, अनंतिम उपाय संख्या 1,108 और डिक्री संख्या 10,841/21 के कुछ नियमों में संशोधन किया गया। सरकार का आरोप है कि इन लाभों से धोखाधड़ी और विकृतियाँ होती हैं, जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए वाउचर का उपयोग करना।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह फरमान अगले साल मई, 2023 में ही लागू होगा, हालाँकि, इसका उद्देश्य कंपनियों को नए नियमों को अपनाने के लिए अधिक समय (18 महीने) देना है।
भोजन वाउचर और भोजन वाउचर में नए नियम हैं
सबसे पहले, ध्यान रखें कि खाद्य वाउचर (वीए) और भोजन वाउचर (वीआर) कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ हैं। यह श्रमिकों के लिए एक पुरस्कार और प्रेरणा रणनीति है।
हालाँकि यह प्रथा आम है, ये लाभ अनिवार्य नहीं हैं। इसलिए, भोजन या खाद्य वाउचर परिवहन वाउचर से भिन्न होते हैं, उदाहरण के लिए, जहां विशिष्ट परिस्थितियां कानून के पाठ में होती हैं।
नए नियम स्थापित किए गए हैं जो दैनिक व्यवहार में इन "वाउचर" कार्डों के उपयोग को सीमित करते हैं। अब से, कर्मचारी वाउचर का उपयोग केवल अपने भोजन के भुगतान के लिए करने के लिए बाध्य होंगे और किसी अन्य चीज़ के लिए नहीं। यह, निश्चित रूप से, लाभ के प्रकार (वीआर या वीए) के अनुसार भिन्न होता है।
पिछली अनुमतियाँ
बहुत पहले नहीं, इन कार्डों (जो कभी वाउचर हुआ करते थे) का उपयोग केबल टीवी जैसी कुछ सेवाओं के भुगतान के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा, गैस स्टेशन और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी कार्ड स्वीकार करते हैं।
संघीय सरकार यह भी निर्धारित करती है कि जो कंपनियाँ वाउचर का उपयोग कर सकती हैं, वे संगठनों को छूट नहीं दे सकती हैं। सरकार के अनुसार, पहले से ही कर छूट मौजूद हैं जो केवल उसके कर्मचारियों को लाभ देने के लिए लागू होती हैं।
इसलिए, इन कंपनियों को अपनी कंपनी के भीतर कूपन कार्यक्रम लागू करने के लिए छूट प्रदान करना सुसंगत नहीं होगा। इसलिए नियमों का पालन न करने वालों पर 50 हजार रियास तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.