खाद्य लेबलों पर अतिरिक्त पोषक तत्वों के बारे में चेतावनी दी जाएगी

नई लेबलिंग खाद्य पदार्थ 9 अक्टूबर से लागू होगा. इसके साथ ही उत्पादों के फ्रंट लेबल पर एक मैग्निफाइंग ग्लास होगा जो अत्यधिक मात्रा की पहचान करेगा चीनी, सोडियम और वसा। महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले इस उपाय को उपभोक्ताओं को इस बात से अवगत कराने के लिए मंजूरी दी गई कि वे क्या खरीद रहे हैं।

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नई खाद्य लेबलिंग - समझें कि क्या बदलेगा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगरानी एजेंसी (अनविसा) द्वारा अनुमोदित परिवर्तन, पोषण तालिका और खाद्य पैकेजिंग के डिजाइन से संबंधित हैं। चिली, पेरू और अर्जेंटीना जैसे अन्य लैटिन अमेरिकी देशों ने भी इसी तरह के उपाय किए हैं।

पोषण संबंधी जानकारी में संशोधन

जहाँ तक पोषण तालिका में परिवर्तन का प्रश्न है (वह भाग जो उत्पादों के निचले भाग में होता है और उसकी मात्रा प्रदर्शित करता है प्रत्येक पोषक तत्व), अब से कुल चीनी सामग्री की पहचान करना अनिवार्य होगा अतिरिक्त।

यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से चीनी होती है, जबकि अन्य में बहुत अधिक चीनी होती है। अतिरिक्त चीनी (उद्योग द्वारा रखी गई) और मधुमेह के विकास जैसे अधिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है प्रकार 2.

पोषण संबंधी जानकारी में दूसरा बदलाव यह है कि, अब से, ऊर्जा मूल्य प्रति 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर घोषित किया जाना चाहिए। यह मानक राशि होगी, जो आज के तरीके से भिन्न होगी, निर्माता हिस्से की मात्रा के अनुसार मूल्य की सूचना देंगे, जो भोजन के अनुसार अलग-अलग होती है।

फ्रंट लेबलिंग

फ्रंटल लेबलिंग से उपभोक्ताओं को सोडियम, चीनी और संतृप्त वसा की अत्यधिक मात्रा के प्रति सचेत होना चाहिए। जब इन पोषक तत्वों का बार-बार और अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है, तो यह उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापे जैसी समस्याओं के उभरने में सहायक हो सकते हैं।

इस प्रकार, भोजन में निम्नलिखित मात्रा होने पर एक या अधिक पोषक तत्वों को दर्शाने वाले आवर्धक कांच के प्रतीक को शामिल करना अनिवार्य होगा:

  • उच्च अतिरिक्त चीनी सामग्री: ठोस और अर्ध-ठोस खाद्य पदार्थों के लिए जिनमें प्रति 100 ग्राम उत्पाद में 15 ग्राम या अधिक अतिरिक्त चीनी होती है। तरल खाद्य पदार्थों के लिए, जब भी उत्पाद में प्रति 100 मिलीलीटर भोजन में 7.5 ग्राम या अधिक मात्रा होगी तो अलर्ट राशि आ जाएगी।
  • अतिरिक्त संतृप्त वसा: ठोस और अर्ध-ठोस खाद्य पदार्थों के लिए, इसे तब हाइलाइट किया जाएगा जब प्रत्येक 100 ग्राम में 6 ग्राम या अधिक होंगे। जहां तक ​​तरल खाद्य पदार्थों का सवाल है, प्रति 100 मिलीलीटर भोजन में 3 ग्राम या उससे अधिक वाले उत्पादों पर अलर्ट होगा।
  • सोडियम: ठोस और अर्ध-ठोस खाद्य पदार्थों में हाइलाइट किया जाएगा यदि उत्पाद में मात्रा प्रति 100 ग्राम 0.6 ग्राम या अधिक है, और तरल खाद्य पदार्थों में जब इसकी मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर 0.3 ग्राम या अधिक है।
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