उपभोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा की सुरक्षा कानून द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार हैं। इसका मतलब यह है कि उत्पादों या सेवाओं को खरीदते समय, लोगों को यह उम्मीद करने का अधिकार है कि ये वस्तुएं उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा नहीं करती हैं।
यहां तक कि जब कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य नहीं करता है, तब भी वह यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि उसके उत्पाद या सेवाएं नुकसान से मुक्त हैं।
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इस दृष्टिकोण से, साओ पाउलो (टीजे-एसपी) के न्यायालय के निजी कानून के 34वें चैंबर ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया एक रेस्तरां को मुआवज़ा देने का आदेश दें एक उपभोक्ता को.
ऐसा उस भोजन की बिक्री के कारण हुआ जिसमें भोजन में बालों के रेशे मिलाए गए थे।
यह निर्णय उपभोक्ताओं को पेश किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी के महत्व को पुष्ट करता है।
(छवि: प्रकटीकरण)
उपभोक्ता को खाने में बाल मिले तो उसे मुआवजा दिया जाएगा
यह मामला पिछले साल साओ पाउलो शहर के एक शॉपिंग मॉल में हुआ था और इसमें एक ग्राहक शामिल था, जिसे अपनी प्लेट में मछली के टुकड़े के बगल में बालों का एक गुच्छा मिला।
शख्स ने सबसे पहले इसकी शिकायत कैशियर से की रेस्टोरेंट, जिसने भोजन के लिए भुगतान की गई राशि वापस कर दी। हालाँकि, स्थिति से असंतुष्ट होकर, उन्होंने नैतिक क्षति के लिए मुकदमा दायर करने का निर्णय लिया।
रेस्तरां की जांच करते समय पहला निर्णय, उपभोक्ता को नैतिक क्षति के लिए R$5,000 का मुआवजा देना था। हालाँकि, प्रतिष्ठान ने चुनाव लड़ने का फैसला किया निर्णय. समाचार लिखे जाने तक मामला किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है।
इस तरह के मामले केवल इस विचार को पुष्ट करते हैं कि तैयार खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को समान समस्याओं से बचने के लिए आपूर्ति किए गए उत्पादों पर अधिकतम ध्यान देना चाहिए।
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