पहचान संख्या के रूप में आरजी सीपीएफ से अपना स्थान खो देता है

सरकार पहचान पत्र में बदलाव अपनाएगी, जिसे कहा जाएगा आईडी कार्ड राष्ट्रीय (सीआईएन)। मुख्य बदलाव यह है कि अब कार्ड नंबर व्यक्तिगत करदाता पंजीकरण (सीपीएफ) होगा और अब सामान्य रजिस्ट्री (आरजी) नहीं होगा, जैसा कि पहले किया गया था। आरजी में इस बदलाव से उस नंबर के साथ घोटालों और धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाएगा, जो देश में संघीय राजस्व द्वारा जारी किया जाता है, जबकि आरजी राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है।

नए पहचान पत्र में आरजी की जगह सीपीएफ होगा

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मार्च तक, सीआईएन जारी किया जाएगा, एक नया पहचान पत्र जिसमें सीपीएफ होगा, पुराने के विपरीत, जिसमें नागरिक का आरजी होता था। यह परिवर्तन धोखाधड़ी की संख्या को कम करने का प्रयास करता है, क्योंकि आरजी एक राज्य संख्या है, जो इसे प्रत्येक राज्य में एक ही व्यक्ति द्वारा जारी करने की अनुमति देती है।

सीपीएफ संघीय राजस्व द्वारा जारी किया गया एक नंबर है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही हो।

नया क्या है?

अब, सीपीएफ से, सरकार किसी व्यक्ति के कई डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकती है, जैसे

ड्राइवर का लाइसेंस, मतदाता पंजीकरण कार्ड, कार्य कार्ड, एनआईएस, आदि। यह एकीकरण प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से की जाएगी, इसलिए, यदि आपके दस्तावेज़ की समय सीमा समाप्त नहीं हुई है तो उसे बदलना आवश्यक नहीं है।

जिन दस्तावेज़ों को नवीनीकरण की आवश्यकता है, उनकी समाप्ति पर सीपीएफ शामिल होगा। जो दस्तावेज़ नवीकरणीय नहीं हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, उनमें केवल तभी सीपीएफ शामिल होगा यदि डुप्लिकेट जारी किया जाता है।

इस कदम के बाद जारी किए गए नए दस्तावेज़ पहले से ही सीपीएफ के साथ आएंगे।

नए नियम के तहत, 23 फरवरी, 2032 तक की समाप्ति तिथि वाले दस्तावेज़ बने रहेंगे वैध, ताकि संक्रमण धीरे-धीरे और निष्क्रिय रूप से हो सके और सीआईएन संपूर्ण तक पहुंच सके जनसंख्या।

नए कार्ड, सीआईएन की पहली प्रति जारी करना नि:शुल्क जारी रहेगा।

व्यवहार में, कौन से दस्तावेज़ बदलते हैं?

सीपीएफ द्वारा आरजी के प्रतिस्थापन के साथ, कुछ दस्तावेजों में कुछ बिंदु पर परिवर्तन होंगे। क्या वे हैं:

  • जन्म प्रमाणपत्र;
  • विवाह प्रमाणपत्र;
  • मृत्यु प्रमाण पत्र;
  • मतदाता शीर्षक;
  • राष्ट्रीय पहचान दस्तावेज़ (DNI);
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्ड (सीएनएस);
  • सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम संख्या (एनआईएस/पीआईएस);
  • गाड़ी चलाने की अनुमति (पीपीडी) और राष्ट्रीय चालक लाइसेंस (सीएनएच);
  • कार्य और सामाजिक सुरक्षा कार्ड (सीटीपीएस)।

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