राष्ट्रपति चुनाव बहुत नजदीक हैं. इसके साथ ही देशभर के मतदाता अपनी नागरिकता का प्रयोग करने की तैयारी करने लगते हैं। हालाँकि, इन घटनाओं के बीच की अवधि थोड़ी लंबी है, जिसके कारण मतदाता पंजीकरण कार्ड पर कुछ समय के लिए धूल जम सकती है। जल्द ही, लोगों के लिए इसे खोना आम बात है और फिर कुछ संदेह पैदा होने लगते हैं। इस मामले में, सबसे आम में से एक है यदि जो अपना मतदाता पंजीकरण खो देता है उसे वोट देने का अधिकार है अगले चुनाव में.
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मतदाता पंजीकरण कैसे पुनर्प्राप्त करें?
सबसे पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि अपने मतदाता पंजीकरण कार्ड की डुप्लिकेट प्राप्त करना बहुत आसान है। जिन लोगों के पास इंटरनेट का उपयोग है, वे इस दस्तावेज़ के निःशुल्क डिजिटल संस्करण तक पहुंचने के लिए बस ई-शीर्षक डाउनलोड करें। यह इलेक्टोरल जस्टिस द्वारा स्वयं विकसित एक एप्लिकेशन है और इसे एंड्रॉइड और आईओएस फोन के लिए उपलब्ध सभी प्लेटफार्मों पर पाया जा सकता है।
भले ही आपका बायोमेट्रिक्स पहले से ही सरकारी प्रणाली में पंजीकृत हो, आपको मतदान करते समय ई-टाइटल के अलावा कोई अन्य दस्तावेज़ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो, बस अपना सीपीएफ नंबर हाथ में रखें और ऐप में लॉग इन करें।
इसके अलावा, एप्लिकेशन के माध्यम से, मतदाताओं को विभिन्न सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त होती है, जैसे मानचित्र पर मतदान स्थल, स्थान तक पहुंचने के मार्ग और मतदान केंद्र संख्या। जो लोग मतदान केंद्र के रूप में स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं, उनके लिए मंच यह विकल्प भी प्रदान करता है।
क्या वे लोग जिनके पास ई-टाइटल तक पहुंच नहीं है, वे अभी भी मतदान कर सकते हैं?
यदि आप अपने दस्तावेज़ का भौतिक संस्करण नहीं ढूंढ पा रहे हैं या डिजिटल संस्करण का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो एक आधिकारिक फोटो दस्तावेज़, जैसे कि आपका आरजी, अगले चुनाव में मतदान करने के लिए पर्याप्त है। इस तरह आप अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और चुनावी अदालत में जुर्माने और अनियमितता की स्थिति से बच सकेंगे।
इसके अलावा, 4 मई तक सुपीरियर इलेक्टोरल कोर्ट में अपील करना संभव है सभी चुनाव दस्तावेजों को नियमित करें, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली प्रति बनाने का इरादा रखते हैं दस्तावेज़ का.