सामाजिक सुरक्षा लाभ कानून, संख्या 8.213/91 के अनुसार, जब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो मृत्यु पेंशन के हकदार हैं और लाभ का भुगतान आईएनएसएस द्वारा किया जाता है, तो वे पुनर्विवाह कर सकते हैं। चूँकि कानून उन लोगों के लिए पुनर्विवाह के अधिकार की गारंटी देता है जो विचार कर रहे हैं।
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हालाँकि, सैन्य और लोक सेवक, कुछ मामलों में, पुनर्विवाह करने या यहाँ तक कि एक स्थिर संघ होने पर भी लाभ रद्द किया जा सकता है। हालाँकि, यह पेंशन का भुगतान करने वाली संस्था के नियमों पर निर्भर करेगा।
मृत्यु पेंशन
यह करदाता की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को आय की गारंटी देने के लिए एक वित्तीय सहायता है। इस प्रकार, रसीद का हकदार होने के लिए, बीमित व्यक्ति को आईएनएसएस के साथ अद्यतन होना चाहिए या कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करना चाहिए।
हालाँकि, यदि किसी नए साथी की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशनभोगी दो मृत्यु पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं होगा यदि उन्हें एक ही सामान्य सामाजिक सुरक्षा प्रणाली (आरजीपीएस) द्वारा भुगतान किया जाता है। इसलिए आपको वह पेंशन चुनना जरूरी होगा जिसे आप आगे भी प्राप्त करना चाहते हैं।
इसके अलावा, सेवानिवृत्ति के साथ-साथ मृत्यु पेंशन भी प्राप्त करने की संभावना है। हालाँकि, केवल उन मामलों में जहां पति/पत्नी काम कर रहे हैं और आईएनएसएस में योगदानकर्ता हैं।
लेकिन, आख़िर कब तक मृत्यु पेंशन का लाभार्थी बने रहना संभव है?
उस प्रश्न का उत्तर मृत साथी की उम्र पर निर्भर करेगा। चूँकि लाभ जीवन भर भी हो सकता है। नीचे दिए गए नियम देखें:
- 21 वर्ष से कम: 3 वर्ष;
- 21 और 26 वर्ष: 6 वर्ष;
- 27 और 29 वर्ष: 10 वर्ष;
- 30 और 40 वर्ष: 15 वर्ष;
- 41 और 43 वर्ष: 20 वर्ष;
- 44 वर्ष की आयु से: जीवनकाल।
इसलिए, कानून में बदलाव के साथ, जीवनसाथी के लिए पुनर्विवाह करना या करना संभव है एक स्थिर संघ और सामान्य सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत मृत्यु पेंशन का अधिकार न खोएं (आरजीपीएस)।