कृषि मंत्रालय के संचालन के परिणामस्वरूप कारखाने बंद हो जाते हैं

एक निगरानी अभियान में, कृषि मंत्रालय तीन फैक्ट्रियां बंद कर दीं रोकथाम के लिए 200,000 लीटर मिलावटी पेय पदार्थ जब्त किए गए। कार्रवाई में कई खंड शामिल थे और यह केवल मादक पेय पदार्थों पर निर्भर नहीं था।

इनमें अमृत, वाइन, काचाका, सिरका और अन्य पेय पदार्थों के निर्माता शामिल हैं। हालाँकि इसमें शामिल ब्रांडों और जब्ती के स्थानों का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन जांच के दौरान कई अनियमितताओं की पहचान की गई और यही कड़ी सजा का कारण था।

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गन्ने के रस में अनाधिकृत या अत्यधिक मात्रा में चीनी मिलाये जाने को लेकर सरकार द्वारा पाई गई अनियमितताओं के संबंध में नारियल पानी और वाइन, साथ ही पानी के साथ अत्यधिक पतलापन और उत्पादों को छिपाने के लिए रंगों और मिठास का उपयोग उपभोक्ता.

कृषि मंत्रालय ने पेय कारखानों से संबंधित कई अतिरिक्त समस्याओं की पहचान की है। अनियमित विज्ञापन के अलावा, कारखाने परिवहन और विनिर्माण के नियमितीकरण में उचित देखभाल नहीं करते हैं, जिससे दोनों क्षेत्र अनुचित तरीके से काम करते हैं।

कृषि मंत्रालय ने अनियमितताओं के लिए तीन कारखानों को दंडित किया

संघीय कृषि कर लेखा परीक्षक सेल्सो फ्रैंचिनी के अनुसार, इन अनियमितताओं का उद्देश्य है फ़ैक्टरी मुनाफ़ा बढ़ाएँ, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करें और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाएँ क्षेत्र। मंत्रालय ने एक नोट के जरिए इस ऑपरेशन का खुलासा किया.

मंत्रालय के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं के सतर्क रहने के महत्व पर जोर दिया उन उत्पादों पर संदेह है जो शुल्क से काफी भिन्न कीमतों पर पेश किए जाते हैं प्रतियोगिता।

अनियमितता के किसी भी संदेह का सामना करने पर, यह आवश्यक है कि उपभोक्ता सक्षम अधिकारियों को बताएं कि क्या हुआ। यह रवैया सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और बाज़ार में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की गारंटी में योगदान देता है।

सरकारी कार्रवाई केवल जब्ती तक सीमित नहीं है। यह फ़ोल्डर पहचानी गई अनियमितताओं में शामिल कंपनियों के खिलाफ सभी आवश्यक कानूनी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसमें उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार जुर्माना लगाना, सुविधाओं पर प्रतिबंध, उत्पादों और प्रतिष्ठानों का पंजीकरण रद्द करना और अन्य दंडात्मक उपाय शामिल हैं।

दंडों में जुर्माना लगाना, प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगाना, उत्पादों और प्रतिष्ठानों का पंजीकरण रद्द करना और यहां तक ​​कि शामिल हो सकते हैं यहां तक ​​कि उल्लंघन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कंपनियों और उनके तकनीकी प्रबंधकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की गई मिला।

इन उपायों का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और क्षेत्र की अखंडता सुनिश्चित करना है।

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