शिक्षा मंत्रालय (एमईसी) ने अध्यादेश संख्या प्रकाशित की। 20 नवंबर को संघ के आधिकारिक राजपत्र में 2,027/2023, नए कोटा कानून (कानून संख्या) के अनुसार एकीकृत चयन प्रणाली (सिसू) में वर्गीकरण के नियमों को अद्यतन किया गया। 14,723/23), नवंबर 2023 में स्वीकृत। ये परिवर्तन जनवरी 2024 के लिए निर्धारित सिसु के अगले संस्करण से लागू होंगे।
मुख्य परिवर्तन
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व्यापक प्रतियोगिता में पूर्व वर्गीकरण
उम्मीदवारों को पहले व्यापक प्रतियोगिता में वर्गीकृत किया जाएगा। फिर, जो लोग कोटा के मानदंडों को पूरा करते हैं उन्हें नए कोटा कानून के नियमों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।
क्विलोम्बोला के लिए विशिष्ट कोटा
अध्यादेश में क्विलोम्बोला के लिए विशिष्ट कोटा शामिल है, यानी, जातीय-नस्लीय समूहों से संबंधित क्विलोम्बो समुदायों के अवशेष।
रिक्ति आरक्षण के लिए पारिवारिक आय में कमी
रिक्तियों के लिए पारिवारिक आय में कमी की गई, जिससे अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित हुआ।
विकलांग लोगों और क्विलोम्बोला की अवधारणा
विकलांग व्यक्ति की अवधारणा को बदल दिया गया और क्विलोम्बोला को रिक्ति रिजर्व में शामिल किया गया।
अध्यादेश क्र. 2,027/2023 एमईसी मानक अध्यादेश संख्या को संशोधित करता है। 18/2022, जो संघीय विश्वविद्यालयों और संघीय माध्यमिक स्तर के तकनीकी शिक्षा संस्थानों और एमईसी एन में स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। 21/2012, जो सिसु से संबंधित है।
नए अध्यादेश का पहला लेख उस पाठ को बदलता है जो विकलांग लोगों को परिभाषित करता है, जिसमें स्थानों के आरक्षण में क्विलोम्बोला भी शामिल है। डिक्री संख्या के अनुच्छेद 5 का पालन करते हुए, मानक प्रत्येक प्रकार के कोटा के लिए कम से कम एक स्थान की गारंटी पर भी प्रकाश डालता है। 7,824/2012, और गणना चरणों में पूर्णांक बनाने का अभ्यास।
अध्यादेश का परिशिष्ट आरक्षित रिक्तियों की गणना के लिए अद्यतन सूत्र प्रस्तुत करता है, जो सिसु और संघीय सार्वजनिक संस्थानों दोनों द्वारा अपनी चयन प्रक्रियाओं में लागू होते हैं।
ये परिवर्तन सिसु के माध्यम से उच्च शिक्षा तक पहुंच में अधिक समानता और समावेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं।