कानून तोड़ने के बाद, क्लारो को प्रोकॉन से R$4 मिलियन का करोड़पति जुर्माना मिलता है; समझना

फ़ोन कंपनी क्लारो पर बीआरएल 4.1 मिलियन का जुर्माना लगाया गया प्रो चोर-एमजी, प्रस्तावित योजना के बारे में विज्ञापन को झूठा मानने के बाद। एजेंसी के मुताबिक, कंपनी ने पोर्टेबिलिटी प्लान पेश किया।

हालाँकि, जो बताया गया वह यह था कि पोर्टेबिलिटी करते समय और मुफ्त चिप प्राप्त करते समय ग्राहक के पास विकल्प था कि वह ऑपरेटर के प्रति अपनी वफादारी स्वीकार करे या नहीं।

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हालाँकि, व्यवहार में, जब उपभोक्ता ने वफादारी के बिना विकल्प चुना, तो योजना के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई।

कीमतें बढ़ाने की इस रणनीति ने ग्राहकों को "मजबूर" तरीके से, वफादारी के साथ योजना का अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ये वही कीमतें थीं जो शुरू में पेश की गई थीं।

प्रोकॉन-एमजी के निर्णय के बारे में और अधिक समझें

निर्णय के बाद, एजेंसी ने गारंटी दी कि भ्रामक तरीके से प्रसारित यह विज्ञापन, उपभोक्ता संहिता के कानून को दरकिनार करने की कंपनी की रणनीति थी। एक नोट में, प्रोकॉन ने घोषणा की कि: "क्लारो स्पष्ट, सही, सटीक और दिखावटी जानकारी प्रदान करने में विफल रहा"।

एजेंसी ने "आचरण समायोजन अवधि" के माध्यम से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग करते हुए कंपनी से परामर्श भी किया। हालाँकि, क्लारो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहता था।

एक नोट में, टेलीफोन ऑपरेटर ने घोषणा की कि उसने प्रोकॉन-एमजी को पहले ही सभी आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान कर दिए हैं।

कंपनी ने जुर्माने पर एक अपील भी दायर की, जिसमें घोषणा की गई कि उपभोक्ता को काम पर रखते समय चुनने का अधिकार है।

क्लारो पर पहले प्रोकॉन द्वारा जुर्माना लगाया जा चुका है

हालाँकि यह मामला मिनस गेरैस क्षेत्र में नहीं हुआ, लेकिन रियो डी जनेरियो में, टेलीफोन कंपनी पहले से ही राज्य में एक से अधिक जुर्माने का लक्ष्य रही है। द रीज़न? बहुत सारे कनेक्शन!

मई 2023 में, उपभोक्ताओं द्वारा की गई कॉल के कारण उपभोक्ताओं की कई शिकायतों के बाद कंपनी को 12 मिलियन बीआरएल का जुर्माना मिला।टेलीमार्केटिंग कंपनी से।

लेकिन इस मामले में जुर्माना, कुछ अतिरिक्त दंडों के साथ आया, क्योंकि अकेले वित्तीय मंजूरी से काम नहीं चलता था।

इस प्रकार, मामले के लिए जिम्मेदार न्यायाधीश, एल्काइड्स फोंसेका नेटो ने निर्धारित किया कि कंपनी केवल व्यावसायिक घंटों के दौरान कॉल कर सकती है: सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार तक। शनिवार, रविवार एवं छुट्टियाँ वर्जित हैं।

न्यायाधीश ने यह भी स्थापित किया कि कॉल को निजी नंबरों के उपयोग के बिना - उपसर्ग 0303 द्वारा पहचाना जाना चाहिए।

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