इंडोनेशिया में विवाहेतर यौन संबंध अपराध है और जेल कानून पारित हो गया है

दुनिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाले देश इंडोनेशिया को संसद ने मंजूरी दे दी इस मंगलवार, 6 दिसंबर को, बाहर यौन संबंध बनाने वालों के लिए जेल की सज़ा का एक नया कानून लागू होगा का शादी.

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देश की नई दंड संहिता के अनुसार, विवाहेतर यौन संबंध के लिए अब एक साल की जेल और सहवास की सजा हो सकती है। नए अपराध की घोषणा इंडोनेशियाई संसद में सदन के उपाध्यक्ष सूफमी दस्को अहमद द्वारा की गई, जिन्होंने घोषणा की कि दंड प्रस्ताव को पूर्ण सत्र के बहुमत से मंजूरी दे दी गई थी।

जैसा कि कानून प्रोत्साहित करता है, कृत्य का आरोप स्थानीय पुलिस को आधार और शिकायत के साथ बताया जाना चाहिए, और व्यक्ति के माता-पिता, बच्चों या पति या पत्नी द्वारा लगाया जाना चाहिए। इस नए कानून पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जुर्माना इंडोनेशियाई लोगों के साथ-साथ देश में रहने वाले विदेशियों पर भी लागू है।

यह एक ऐसा रवैया था जिसने दंड के विरोधियों के बीच काफी हंगामा मचाया, क्योंकि उनका मानना ​​था कि यह अधिनियम सामान्य रोजमर्रा के व्यवहार को अपराध बनाकर जनसंख्या की स्वतंत्रता के खिलाफ है। विपक्ष का यह भी कहना है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी और निजता खत्म हो गई है. हालाँकि, यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि अधिकांश इंडोनेशियाई राजनेता इस अधिनियम को देखते हैं।

देश में गर्भपात भी एक अपराध है, 2004 के चिकित्सा कानून द्वारा प्रदान किए गए अपवाद के साथ: जब महिला को ऐसी स्थितियां हों जो गर्भपात करा सकती हैं। जीवन को खतरा हो और जब जीवन और मृत्यु का मामला हो, भ्रूण 12 सप्ताह से कम का हो, तो गर्भपात हो सकता है घटित होना।

इसके अलावा, देश में प्राकृतिक जन्म को नियंत्रित करने वाली किसी चीज़ को बढ़ावा देना या स्थानीय धर्म के प्रति आक्रामकता का अभ्यास करना अवैध है। ये भी अपराध देश में काम करने वाले उपराष्ट्रपति का अपमान करना, साथ ही देश की विचारधारा और उसके राज्य संस्थानों का अपमान करना।

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