एफजीटीएस (रोजगार विच्छेद क्षतिपूर्ति निधि) सीएलटी द्वारा प्रदान किया गया सभी श्रमिकों का अधिकार है। संक्षेप में, लाभ एक आरक्षित निधि की तरह है जिसे बिना उचित कारण के बर्खास्तगी के मामले में कर्मचारी का समर्थन करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था।
हालाँकि, यह सिर्फ अनुचित बर्खास्तगी की गारंटी नहीं है एफजीटीएस, क्योंकि मोचन अन्य स्थितियों में भी किया जा सकता है जो कानून द्वारा प्रदान की जाती हैं। इस तरह, फंड से पैसा निकालना संभव है, उदाहरण के लिए, जब आप सेवानिवृत्त होते हैं, जब आप 70 वर्ष के हो जाते हैं, सार्वजनिक आपदा के मामलों में और कुछ अन्य कारणों से।
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संक्षेप में, वे नागरिक जो लगातार 3 वर्षों से बिना नौकरी के हैं, वे अपना कुल FGTS शेष निकाल सकेंगे। हालाँकि, व्यक्ति फंड से जुड़े सभी खातों में उपलब्ध राशि को भुनाने में सक्षम होगा। चूंकि, व्यक्ति के प्रत्येक रोजगार संबंध के लिए एक खाता बनाया जाता है ताकि एफजीटीएस जमा महीने दर महीने किया जा सके।
इसलिए, यह पोर्टफोलियो में पंजीकरण के बिना लगातार 3 वर्षों से अधिक समय तक की गई निकासी के लिए योग्य है, या यानी, अनौपचारिक रूप से किसी गतिविधि में काम करने से नागरिकों के लिए उस तक पहुंच असंभव नहीं हो जाती मात्रा। इसलिए, बेरोजगार होने का मतलब औपचारिक नौकरी न होना नहीं है, इन मामलों में यह बचाव है यह केवल व्यक्ति के जन्मदिन के महीने से, बिना काम के 3 साल पूरे करने के बाद ही किया जा सकता है औपचारिक।
यदि व्यक्ति रुचि रखता है और यहां दिखाए गए मानदंडों को पूरा करता है, तो उसे कैक्सा इकोनोमिका फेडरल में आवेदन करना होगा, जो एफजीटीएस को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार निकाय है। इसलिए, आवश्यक दस्तावेज, जैसे फोटो आईडी, पंजीकरण संख्या, ले जाना आवश्यक है। पीआईएस/पासेप/एनआईएस और कार्य और सामाजिक सुरक्षा कार्ड (सीटीपीएस), जिसका उद्देश्य रोजगार संबंध के बिना समय साबित करना है।
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