अगले रविवार, दूसरे, ब्राज़ील के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का पहला दौर होगा, साथ ही गणतंत्र से संबंधित अन्य पदों के लिए भी। इसके साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि आप अपने मतदान केंद्र पर जाते समय क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।
जिसे लेकर कई लोग संशय में हैं चुनाव में क्या करना मना है और, इसके लिए, कुछ बहुत विशिष्ट नियम हैं जिनका पालन करने की आवश्यकता है, ताकि चुनावी न्याय के साथ आगे की असुविधा और सिरदर्द से बचा जा सके। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए पढ़ते रहें।
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मतदान के दिन प्रतिबंध
राष्ट्रपति पद के लिए कार्यालय के अलावा, इस वर्ष लोग सीनेटर, गवर्नर, संघीय डिप्टी और राज्य डिप्टी का भी चुनाव करेंगे। यानी यह देश के लिए एक मौलिक क्षण है और हर किसी को इस महत्वपूर्ण दिन पर मतदान करने के साथ-साथ कोई भी निषिद्ध कार्य नहीं करने के लिए जागरूक होना चाहिए।
चुनाव में क्या निषिद्ध माना जाता है?
कानून में जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार, लोगों को अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने की अनुमति है मतदान के दिन राजनीतिक और दलीय प्राथमिकताएँ, जब तक कि यह प्रदर्शन विवेकपूर्ण है और चुपचाप। अर्थात्, कानून के तहत उम्मीदवारों के स्टिकर और अलंकरणों के उपयोग की अनुमति है, ब्रोच, शर्ट, झंडे और प्रतीक जैसी वस्तुओं की भी अनुमति है।
अब उम्मीदवारों और पार्टियों के नाम और जिंगल्स चिल्लाना या गाना या किसी अन्य तरीके से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने की अनुमति नहीं है, यानी यह निषिद्ध है। नीचे देखें चुनाव के दिन और क्या करना वर्जित है:
- अन्य मतदाताओं को समझाने का प्रयास;
- शोर-शराबे वाले प्रदर्शन जो अन्य मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करते हैं;
- किसी उम्मीदवार के पक्ष में सामूहिक अभियान, जैसे मार्च या मोटरसाइकिल;
- ग्राफिक सामग्री का वितरण, जैसे संत और पार्टी या उम्मीदवार टी-शर्ट।
ध्यान दें: टी-शर्ट बांटना मना है, लेकिन टी-शर्ट पहनने की अनुमति है।
मतदान के दिन से पहले और मतदान के दौरान निषेध, जोखिम और मुखबिरी
प्रश्न वाले दिन किसी भी प्रकार का चुनावी अभियान चलाना वर्जित है। इसलिए, वोट अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है. यह चुनाव से एक दिन पहले यानी शनिवार (1) की पूर्व संध्या पर रात 10 बजे तक किया जा सकता है। कानून चुनाव के दौरान मतदान केंद्र में सेल फोन, कैमरा या कैमकोर्डर के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वोट वास्तव में गुप्त है। यदि मतदाता के पास इनमें से कोई भी उपकरण है, तो उसे बूथ में प्रवेश करने से पहले मतदान कर्मी को सौंपना आवश्यक है। वोट की गोपनीयता का उल्लंघन करने की कोशिश करना एक चुनावी अपराध है और इसके लिए 2 साल तक की जेल हो सकती है।
यदि रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, तो अपराधियों के खिलाफ शिकायतों की सुविधा के लिए, सुपीरियर इलेक्टोरल कोर्ट (टीएसई) स्मार्टफोन के लिए एक एप्लिकेशन, पर्डल प्रदान करता है। निंदाओं को पंजीकृत करने और फिर लोक अभियोजक के कार्यालय द्वारा विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जो फिर इन निंदाओं को निर्णय के लिए चुनावी न्यायालय में भेज सकता है।
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