न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय उपभोक्ता सचिवालय के अनुसार, दुकानों को कल अधिसूचना दी गई थी ज़ारा पर उचित स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए उपहार बैग और लिफाफे के लिए अपने उपभोक्ताओं से अनुचित शुल्क लिया गया. जानकारी के अनुसार, पैकेजिंग इकाइयों का हवाला देते हुए बीआरएल 0.60 और बीआरएल 0.80 की मात्रा अनुचित और बिना सूचना के वसूल की जा रही थी।
न्याय मंत्री एंडरसन टोरेस ने एक नोट में कहा कि "उपभोक्ता को यह स्पष्ट करना आवश्यक है ताकि, स्टोर पर पहुंचने पर खरीदारी, पैकेजिंग शुल्क से आश्चर्यचकित न हों"। “इस अधिसूचना के साथ, हम यह सुदृढ़ करना चाहते हैं कि कंपनी और ग्राहक के बीच संबंधों को ध्यान में रखा जाना चाहिए पारदर्शिता”, मंत्री ने कहा।
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फिर भी मंत्रालय के बयान के अनुरूप, "यह स्पष्ट करने के अलावा कि क्या कथित आरोपों के बारे में जनता को विधिवत सूचित किया गया था, ताकि उपभोक्ता संबंध, कंपनी को इसका हिसाब देना होगा कि खरीदे गए उत्पाद के परिवहन के अन्य तरीके क्या हैं, उन मूल्यों की प्रेरणा के अलावा जिन्हें लागू किया जा रहा है और जिस सामग्री के निर्माण में उपयोग किया गया है पैकेजिंग।"
यह जोड़ा गया कि ज़ारा के पास सचिवालय द्वारा की गई पूछताछ का जवाब देने के लिए, अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख से गिनती करते हुए, अभी भी 10 कैलेंडर दिन होंगे। "यदि समय सीमा पूरी नहीं होती है, तो नेटवर्क के खिलाफ एक प्रशासनिक कार्यवाही शुरू की जाएगी", नोट का निष्कर्ष है।
प्रोकॉन डीएफ ने यह भी बताया कि वह समझता है कि स्टोर को उपभोक्ताओं के लिए अन्य साधन उपलब्ध कराने की जरूरत है वे अपनी खरीदारी घर ले जाने में सक्षम होते हैं, और इसलिए, बैग या वैकल्पिक साधनों का प्रावधान किया जाता है ज़रूरी।
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