कार्य दिवस वे सभी दिन होते हैं, जहां सामान और सेवाओं के प्रतिष्ठानों के सामान्य संचालन के साथ काम को निलंबित नहीं किया जाता है। आमतौर पर, समय की यह अवधि से फैली हुई है सोमवार से शुक्रवार तक.
हालांकि, परिस्थितियों के आधार पर शनिवार को कार्य दिवस भी माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, वेतन भुगतान के लिए यह दिन उपयोगी माना जाता है।
1 जुलाई - शुक्रवार (पहला व्यावसायिक दिन)
2 जुलाई - शनिवार (दूसरा व्यावसायिक दिन)
3 जुलाई - रविवार (गैर-कार्य दिवस)
4 जुलाई - सोमवार (तीसरा व्यावसायिक दिन)
5 जुलाई - मंगलवार (चौथा व्यावसायिक दिन)
6 जुलाई - बुधवार (पांचवां व्यावसायिक दिन)
दूसरी ओर, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए, शनिवार को आवश्यक रूप से कार्य दिवस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
इसके अलावा, इस कारण से, यदि शुल्क की देय तिथि शनिवार, रविवार या छुट्टी पर पड़ती है, और इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो पहले अगले कारोबारी दिन राशि पर कोई जुर्माना या ब्याज नहीं होगा।
अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कार्य दिवस कोई भी दिन है जो रविवार और/या सार्वजनिक अवकाश पर नहीं पड़ता है।
नई नागरिक प्रक्रिया संहिता (16 मार्च, 2015 का कानून संख्या 13.105) के अनुच्छेद 216 के अनुसार, शनिवार, रविवार और छुट्टियों पर कोई फोरेंसिक कार्यालय नहीं है।