उच्च विद्यालय एमपी. में दर्शनशास्त्र और समाजशास्त्र को वापस करने का निर्णय

उपरांत हाई स्कूल के अनिवार्य विषयों में कला और शारीरिक शिक्षा को शामिल करें, चेंबर ऑफ डेप्युटीज ने कल रात, 13 दिसंबर को, पक्ष में 324 मतों से और विपक्ष में पांच मतों से, दर्शनशास्त्र और समाजशास्त्र के विषयों को भी शामिल करने के लिए एक संशोधन को मंजूरी दी हाई स्कूल के लिए अंतरिम उपाय (सांसद 746/2016)।

हाई स्कूल से कला, शारीरिक शिक्षा, दर्शनशास्त्र और समाजशास्त्र के विषयों का बहिष्कार एमपी का सबसे विवादास्पद बिंदु था। अनंतिम मीडिया के मूल पाठ ने राष्ट्रीय शिक्षा दिशानिर्देश और आधार कानून से लेखों को हटा दिया (एलडीबी) जो इन विषयों की अनिवार्य प्रकृति से निपटते हैं।

पर सांसद का मूल पाठकला और शारीरिक शिक्षा के विषयों की अनिवार्य प्रकृति किंडरगार्टन और प्राथमिक विद्यालय तक ही सीमित थी। दूसरी ओर, एलडीबी के अनुच्छेद 36 के आइटम IV, जिसमें दर्शनशास्त्र और समाजशास्त्र के शिक्षण के बारे में बात की गई थी, को मानव विज्ञान के वैकल्पिक शिक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

बीएनसीसी

संशोधनों की मंजूरी के साथ, कला, शारीरिक शिक्षा, दर्शन और समाजशास्त्र सामान्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आधार (बीएनसीसी) का हिस्सा होगा, जिसकी सामग्री 2017 के मध्य तक परिभाषित की जाएगी। इसका मतलब है कि इन विषयों को अलग-अलग नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन बीएनसीसी के भीतर सामग्री होगी। मानव विज्ञान क्षेत्र में दर्शनशास्त्र और समाजशास्त्र के मौजूद होने की भी संभावना है।

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बीएनसीसी सामग्री को छात्र द्वारा चुने गए विशिष्ट क्षेत्र के समानांतर पूरे हाई स्कूल में पढ़ाया जाएगा। चैंबर द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट हाई स्कूल के कार्यभार को बीएनसीसी के लिए 60% और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए 40% में विभाजित करती है, जो हो सकता है: भाषाएं और इसकी प्रौद्योगिकियां; प्रकृति और उसकी प्रौद्योगिकियों का विज्ञान; अनुप्रयुक्त मानव और सामाजिक विज्ञान; गणित और इसकी प्रौद्योगिकियां; और तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण।

पांच वर्षों में, विस्तार वर्तमान 800 घंटे प्रति वर्ष से 1,000 घंटे तक होगा। उसके बाद, लक्ष्य एक वर्ष में १,४०० घंटे हो जाएगा, लेकिन deputies द्वारा अनुमोदित पाठ एक समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। हाई स्कूल के तीन वर्षों में, बीएनसीसी को आवंटित कुल कार्यभार 1,880 घंटे से अधिक नहीं हो सकता।

प्रसंस्करण

कल, चैंबर ऑफ डेप्युटीज ने हाई स्कूल के लिए सांसद पर वोट को अंतिम रूप दिया। यह मामला अब सीनेट के पास जाएगा, जिसके पास इसे मंजूरी देने के लिए 2 मार्च, 2017 तक का समय होगा, अन्यथा, सांसद इसकी वैधता खो देंगे।

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