पूर्व सूचना एक संचार है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी (या इसके विपरीत) को किया जाना चाहिए, एक निश्चित समय अवधि के भीतर रोजगार अनुबंध की समाप्ति की सूचना देना.
जब किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी अच्छे कारण के बिना हो तो पूर्व सूचना अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में, नियोक्ता को अपने कर्मचारी के साथ रोजगार समझौते को फिर से खोलने की इच्छा के बारे में अग्रिम रूप से सूचित करना चाहिए। यह योजना काम के माहौल में आश्चर्य से बचाती है, जिससे कर्मचारी को समय मिलता है एक और नौकरी प्राप्त करें, या नियोक्ता के लिए एक नए व्यक्ति की तलाश करें जो उस पद को भर सके जो होगा बाएं।
श्रम कानून के लिए आवश्यक है कि पूर्व सूचना के बीच दी जाए प्रस्थान से 30 और 90 दिन पहले कंपनी, कर्मचारी की सेवा की लंबाई के आधार पर। नोटिस के नियमों को नियंत्रित करने वाला कानून है १३ अक्टूबर २०११ का १२५०६.
यदि पूर्व सूचना नहीं दी जाती है, तो नियोक्ता या कर्मचारी (मामले के आधार पर) को उस पक्ष की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए जिससे समझौता किया गया था। उदाहरण: यदि कर्मचारी अग्रिम रूप से कार्य की अवधि का अनुपालन नहीं करता है, तो उसे अनुपस्थिति के इस समय के लिए नियोक्ता को भुगतान करना होगा।
नोटिस काम किया
नियोक्ता से रोजगार की पूर्व सूचना प्राप्त करने वाले कर्मचारी को नोटिस की समाप्ति की समय सीमा तक कंपनी के भीतर अपने कार्यों का प्रयोग करते रहना चाहिए। यदि कर्मचारी काम की इस अवधि को पूरा नहीं करता है, तो उसे नियोक्ता को मुआवजा देना होगा या सेवा के अंतिम महीने के लिए नहीं मिलेगा।
क्षतिपूर्ति पूर्व सूचना
क्षतिपूर्ति नोटिस को तब कॉन्फ़िगर किया जाता है जब नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है, कर्मचारी या नियोक्ता (अनुपस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था, इस पर निर्भर करता है) कम से कम ३० दिनों और अधिकतम ९० के साथ काम की गई इमारत की नोटिस अवधि के अनुरूप राशि का भुगतान करना होगा दिन।
आनुपातिक सूचना
नए के अनुसार प्रारंभिक सूचना कानून (कानून संख्या 12,506/11), अनुचित बर्खास्तगी के मामले में, पूर्व सूचना सेवा के वर्षों के अनुपात में होनी चाहिए।
उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी में 1 वर्ष तक काम किया है, तो नोटिस 30 दिनों का रहता है। तथापि, सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए, बिल्डिंग नोटिस के 3 दिन जोड़े गए. हालांकि, अधिकतम अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह भी देखें अनुबंध रद्द तथा श्रम कानूनों का समेकन।